MY BHARAT TIMES .उत्तर प्रदेश में मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी को लेकर कई मामले हाईकोर्ट पहुँचे थे। इसमें कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्रियों को भी शामिल करने की मांग की गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को मृतक आश्रित भर्ती नियमावली में संशोधन करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने यूपी सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के नियम 2 (ग) (तीन) में संशोधन किया है। अब इस संशोधन के बाद विवाहित बेटियों और परित्यक्ता पुत्रियों को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी मिल पायेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक आश्रित नौकरी की पात्रता श्रेणी में विवाहित पुत्री व परित्यक्ता बेटी को शामिल किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया। उत्तर प्रदेश में अब विवाहित बेटी व परित्यक्ता पुत्री को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकेगी।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति, पुत्र/दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियों और विधवा पुत्र वधुओं के साथ विवाहित पुत्रियों और परित्यक्ता पुत्रियों को भी शामिल कर लिया है। ऐसे में अब विवाहित विवाहित बेटियों को भी अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पाने का पूरा अधिकार होगा।