कोरोना के संकट के दौर में भी सरकार और परिवहन निगम बहनों की सुविधा को भूला नहीं है। इस रक्षाबंधन पर भी परिवहन निगम (रोडवेज) उत्तराखंड की बहनों को मुफ्त यात्र कराएगा। परिवहन निगम को निश्शुल्क यात्र पर खर्च राशि का भुगतान बाद में शासन करेगा। हालांकि, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी नियमों का पालन कराया जाएगा। जिसमें 50 फीसद यात्री क्षमता का नियम प्रमुख है।
शुक्रवार को परिवहन निगम के उपमहाप्रबंधक (संचालन) आरपी भारती ने बहनों को मुफ्त यात्र का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक परिचालक ई-टिकटिंग मशीन से लेडीज फ्री या लगेज बुक से कहां से कहां तक लिखकर टिकट बनाएंगे, जबकि राशि के आगे शून्य अंकित किया जाएगा। यह निश्शुल्क यात्र उत्तराखंड के भीतर आवागमन के लिए मान्य होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड से उत्तराखंड की सीमा के भीतर उत्तर प्रदेश का भाग भी आ रहा है तो वहां का भी किराया नहीं लिया जाएगा। निश्शुल्क यात्र का विवरण सभी डिपो प्रबंधन अलग पंजिका में दर्ज करेंगे। इसके बाद उसका आगणन कर मंडलीय प्रबंधक के माध्यम से मुख्यालय को भेजा जाएगा। ताकि उसकी प्रतिपूर्ति के लिए शासन से धनराशि प्राप्त की जाएगी।
इस शनिवार-रविवार को लॉकडाउन नहीं
त्योहारों को देखते हुए सरकार ने राज्य के चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल को इस शनिवार और रविवार को लॉकडाउन से छूट दे दी है। अलबत्ता, इस दौरान कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। शासन ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल में मुख्य सचिव को इसके निर्देश दिए थे। प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए 17 जुलाई को चार जिलों, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल में शनिवार व रविवार को लॉकडाउन रखने के आदेश जारी किए गए थे।