MY BHARAT TIMES, DEHRADUN. दिनांक: 26-06-2020 को वादी श्री दिनेश चन्द्र पटोई, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा थाना कोतवाली नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर उनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में फर्जी आदेश प्रसारित किया जा रहा है, जिससे उनकी तथा विभाग की छवि धूमिल हो रही है। उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु०अ०सं० : 171/20 धारा: 469 भा०द०वि० तथा 74 आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अभियोग के अनावरण हेतु तत्काल क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा उक्त आदेश के सम्बन्ध में वादी से जानकारी की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त आदेश उन्हें उनके प्रशासनिक अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा द्वारा 26-06-2020 को भेजा गया था। संजीव कुमार मिश्रा से जानकारी करने पर उनके द्वारा उक्त आदेश सुधांशू गर्ग द्वारा भेजा जाना तथा सुधांशू गर्ग द्वारा उक्त आदेश उन्हें एक व्यक्ति कुलवीर नेगी द्वारा भेजा जाना बताया गया, जिस पर कुलवीर नेगी के सम्बन्ध में जानकारी करने पर उसका मोबाइल फोन एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही बन्द होना ज्ञात हुआ। कुलवीर नेगी की तलाश के दौरान आज दिनांक: 01-07-2020 को उक्त व्यक्ति को सहस्त्रधारा हैलीपैड के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम कुलवीर सिंह पुत्र कुवंर सिंह निवासी: ब्लाक नं०- 02, वार्ड नं०- 05, आर्यनगर, डालनवाला, देहरादून है। जब उससे पूछताछ की गयी तो उसने उक्त फर्जी आदेश को स्वंय के द्वारा जारी करना स्वीकार किया, जिसकी निशानदेही पर उसका लैपटाप, जिस पर उक्त फर्जी आदेश को बनाया गया था तथा मोबाइल फोन, जिसके माध्यम से उक्त फर्जी आदेश को सुधांशू गर्ग को भेजा गया था, जब्त किया गया।