ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक की जमानत खारिज

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) से जुड़े ड्रग केस में शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और उसके भाई शौविक की जमानत याचिका पर कोर्ट ने खारिज कर दी। मुंबई सेशंस कोर्ट ने रिया और अन्‍य मामले में गुरुवार को जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। रिया चक्रवर्ती मुंबई के भायखला जेल में बिते दो दिनों से बंद हैं। उधर, एनसीबी ने रिया और शौविक को जमानत दिए जाने का विरोध किया है। रिया चक्रवर्ती और शौविक के अलावा अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दिपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की भी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। अब सभी आरोपी अगले हफ्ते हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

सुशांत की मौत से जु़ड़े इस मामले में मंगलवार रात रिया को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 16/20 के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने रिया को 22 सितंबर तक के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मंगलवार रात ही मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद रिया ने बुधवार को अपने वकील के जरिये सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी।

उधर, रिया ने अपनी जमानत याचिका में आरोप लगाया है कि एनसीबी द्वारा पूछताछ के दौरान उन्हें बयान देने को मजबूर किया गया। रिया ने यह दावा भी किया कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है।

रिया की अर्जी में कोर्ट का ध्यान इस ओर भी खींचा गया है कि वह एक साथ तीन केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रही है। इससे उसकी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस मामले में जमानत पा चुके तीन अन्य आरोपियों से तुलना करते हुए अर्जी में कहा गया है कि रिया और उसके भाई पर एनडीपीएस की धारा 27 ([ए)] लगाई गई है, जबकि इन दोनों के पास से ड्रग बरामद नहीं हुई।

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