मतदान दिवस के दिन मतदान पहचान पत्र अथवा किसी भी संस्था/आधिकारिक मंत्रालय का पहचान पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक – जिलाधिकारी युगल किशोर पंत

MY BHARAT TIMES, 13 फरवरी 2022, ऊधमसिंह नगर। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने समस्त जनता को सूचित करते हुए बताया कि, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मतदान दिवस 14 फरवरी 2022 मतदान हेतु सभी मतदाताओं द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र (Voter ID) का प्रयोग किया जाना है। जो मतदाता फोटो पहचान पत्र (Voter ID) प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, वे मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यु. डीहाईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

सभी मतदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि मतदान स्थल के 100 मीटर के भीतर कर्तव्यारूढ़ अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को सेल्युलर/मोबाइल फोन आदि ले जाना अनुमन्य नहीं हैं।

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