उच्च न्यायालय के निर्देश पर 1 जून से हटाए जायेंगे धार्मिक स्थलों में नियम विरूद्ध प्रयोग किये जा रहे लाउडस्पीकर/ ध्वनि यन्त्र

MY BHARAT TIMES, 30 मई 2022, पिथौरागढ़। उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के निर्देशों के क्रम में धार्मिक स्थलों में नियम विरूद्ध प्रयोग किये जा रहे लाउडस्पीकर/ ध्वनि यन्त्रों को 01 जून से चलाया जायेगा हटाने का अभियान। धार्मिक स्थलों में नियम विरूद्ध प्रयोग किये जा रहे लाउडस्पीकर/ ध्वनि यन्त्र जिनसे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, उनको हटाये जाने हेतु उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा आदेश/ निर्देश पारित किये गये हैं । जिस क्रम में जनपद पिथौरागढ़ पुलिस के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत ऐसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया है जिनमें नियम विरूद्ध लाउडस्पीकर/ ध्वनि यन्त्र प्रयोग किये जा रहे हैं ।

दिनांक 01 जून 2022 से पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के नेतृत्व में पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा समस्त चिन्हित किये गये धार्मिक स्थल जहाँ नियम विरूद्ध लाउडस्पीकर/ ध्वनि यन्त्र प्रयोग किये जा रहे हैं उनको हटाने की कार्यवाही की जायेगी ।

पिथौरागढ़ पुलिस का समस्त जनता से अनुरोध है कि प्रशासन का सहयोग करें ।पुलिस प्रशासन द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के विरूद्ध शख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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