लाॅकड़ाउन का दूसरा चरण हुुआ शुरू, केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किये दिशा-निर्देश, जानिये क्या खुलेंगे और क्या रहेंगे बंद।

MY BHARAT TIMES. कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर केद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर दूसरे चरण के लाॅकड़ाउन को लागू कर दिया है। यह दूसरा चरण का लाॅकड़ाउन 19 दिन का होगा। 15 अप्रैल से 3 मई तक यह दूसरे चरण का लाॅकड़ाउन चलेगा। इस दौरान नियम-कानून का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये सभी राज्यों से सलाह लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे 3 मई तक बढ़ा दिया है। मंगलवार को घोषणा करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा था कि संक्रमण पर रोक लगाने में लाॅकड़ाउन के प्रभावी नतीजे मिले हैं। प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि दूसरे चरण में लाॅकड़ाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चत किया जायेगा। उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल को कुछ इलाकों में छूट दी जा सकती है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार लाॅकडाउन के दूसरे चरण में खेती से जुड़े कामों को छूट दी गई है। मडियों को भी छूट दी गई है, कृषि से जुड़ी दुकानें, स्पेयर पार्टस की दुकाने भी खुली रहेंगी। इसके अलावा खेती से जुड़ी मशीनों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियाँ, सिनेमा हाॅल और शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स पर रोक लागू रहेगी। सरकार ने कहार है कि चूंकि लाॅकडाउन-2 के दौरान सभी शैक्षणिक स्थान बंद रहेंगे तो ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा दी जा सकती है। सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लाॅकड़ाउन लागू है तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जायेगा। वहीं कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर घर पर बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यालयों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने, थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश भी दिये गये हैं। बैंक, एटीएम और उससे जुड़ी सेवाओं को भी पहले की तरह ही छूट दी गयी है। सरकार ने स्थानीय प्रशासन को बैंकों को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने को कहा है, हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालने करने के सख्त निर्देश दिये गये हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार टैक्सी सेवाओ और कैब सेवाओं को भी इजाजत नहीं दी गयी है। लाॅकडाउन के दौरान पैट्रोल पंप खुले रहेंगे। प्रिंट, इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, डीटूएच व केबल सेवाओं को इजाजत दी गयी है। कुछ शर्तों के साथ ट्रकों की आवागमन की भी अनुमति दी गयी है, मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को भी इजाजत दी गयी है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना और हाॅट-स्पाॅट घोषित इलाकों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गयी है।

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