अर्नब गोस्वामी की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, क्या बॉम्बे हाईकोर्ट से मिलेगी राहत?

रिपब्लिक टीवी के एडिडर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई है।शनिवार को अर्नब गोस्वामी की जमानत पर सुनवाई आज तक के लिए टाल दी गई थी। अर्नब आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के एक मामले में बुधवार को हुई गिरफ्तारी के बाद से अर्नब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में शुक्रवार को दूसरे दिन भी अर्नब की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दो घंटे से ज्यादा बहस चली।

याचिका में अर्नब की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने का अनुरोध किया गया है। अर्नब की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और आबाद पोंडा ने उन्हें तुरंत जमानत देने के लिए कई तर्क रखे। हरीश साल्वे ने कहा कि अर्नब को पुलिस अपनी हिरासत में लेने की मांग कर रही थी। लेकिन, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ([सीजेएम)] ने उसकी मांग यह कहते हुए अस्वीकार कर दी कि आरोपित की गिरफ्तारी अवैध है।

कल की सुनवाई में क्या हुआ ?

अर्नब गोस्वामी की अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस ने पूछा कि क्या मजिस्ट्रेट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई है, इस पर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि मैं कुछ वजह से आदेश दिखाना चाहता हूं क्योंकि सीजेएम ने नोट किया कि मामले को फिर से खोलने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है।

हरीश साल्वे ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि आत्महत्या के लिए अर्नब जिम्मेदार था। यहीं से पूरा मामला शुरू होता है. अर्णब गोस्वामी को एक विशेषाधिकार नोटिस भी जारी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज विधानसभा सचिव को पत्र के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया है। उन्‍होंने कहा कि पुलिस एक ऐसे पुलिस रिमांड को पाना चाहती है, जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अस्वीकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को पत्र लिखने के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के सहायक सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनसे दो सप्ताह में यह बताने को कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए?

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