जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने नववर्ष के कार्यक्रम को शांति व्यवस्था के साथ मनाये जाने के लिए सम्बंधित दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
MY BHARAT TIMES, UDHAMSINGH NAGAR, जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरू ने आज अपने कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में 31 दिसम्बर,2020 व आगन्तुक नव वर्ष मनाये जाने पर शांति व्यवस्था एवं कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये सम्बन्धित अधिकारियो के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होने समस्त उप जिलाधिकारियों/पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्र में निरंतर चैकिंग करें व भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाईड लाईन का पालन कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि नव वर्ष मनाये जाने के लिये होटल स्वामियों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानो द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा व बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने पर सम्बन्धित के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होने कहा कि आयोजन में शामिल लोगों की संख्या कक्ष की क्षमता का 50 प्रतिशत तथा अधिकतम 100 लोग ही प्रतिभाग करेंगे व खुले मैदान में कार्यक्रम आयोजन करने पर कोविड-19 के अनुसार व्यवहार जिसमें दो गज की दूरी के सिद्धांत का अनुपालन, मास्क एवं सेनेटाईजर का प्रयोग किया जाना अति आवश्यक होगा। उन्होने कहा कि नव वर्ष कार्यक्रम मनाये जाने के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों/नियमों का उल्लंघन दण्डनीय होगा।
