MY BHARAT TIMES, DEHRADUN, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी देहरादून के आदेशानुसार जनपद देहरादून में कोविड कर्फ्यू को 06 मई की सुबह 5:00 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सार्वजनिक एवं निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।
कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानो व वाहनों को दोपहर 12 बजे तक सशर्त छूट रहेगी :-
➡️ फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला तथा पशुचारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
➡️ पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
➡️ शादी और संबन्धित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।
➡️ निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
➡️ निर्माण कार्य सीमेन्ट, सरिया, रेत, बजरी, ईट की दुकाने दोपहर 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी। रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
➡️ शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे। मीडिया के लिए उनका आई डी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
➡️ वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी। कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
➡️ पोस्ट ऑफिस तथा बैकिंग सेवाऐं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे।
➡️ अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड-19 निगेटिव रिर्पोट की अनिवार्यता होगी।
➡️ आपातकालीन सेवा के वाहनों, आवश्यक सेवा के वाहनों, मालवाहक वाहनों, निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों तथा औद्योगिक इकाईयो एवं इनके वाहन व कार्मिको आवगमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हें रोका नही जायेगा।
➡️ शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी के कार्मिकों एंव उनके वाहनों को उनके पहचान पत्र / सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।