जिलाधिकारी के आदेश के बाद जनपद देहरादून में कोविड कर्फ्यू को 06 मई की सुबह 5:00 बजे तक बढ़ाया गया

MY BHARAT TIMES, DEHRADUN, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी देहरादून के आदेशानुसार जनपद देहरादून में कोविड कर्फ्यू को 06 मई की सुबह 5:00 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सार्वजनिक एवं निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।

कोरोना कर्फ्यू अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े दुकानो व वाहनों को दोपहर 12 बजे तक सशर्त छूट रहेगी :-

➡️ फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला तथा पशुचारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
➡️ पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।
➡️ शादी और संबन्धित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।
➡️ निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
➡️ निर्माण कार्य सीमेन्ट, सरिया, रेत, बजरी, ईट की दुकाने दोपहर 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी। रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।
➡️ शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे। मीडिया के लिए उनका आई डी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
➡️ वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी। कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
➡️ पोस्ट ऑफिस तथा बैकिंग सेवाऐं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे।
➡️ अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड-19 निगेटिव रिर्पोट की अनिवार्यता होगी।
➡️ आपातकालीन सेवा के वाहनों, आवश्यक सेवा के वाहनों, मालवाहक वाहनों, निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों तथा औद्योगिक इकाईयो एवं इनके वाहन व कार्मिको आवगमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हें रोका नही जायेगा।
➡️ शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी के कार्मिकों एंव उनके वाहनों को उनके पहचान पत्र / सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।

May be an image of text that says "कोविड-19 (सोमवार) प्रकोप सीपीओ- इसलिए 5बजे दिनांक 06.05.2021 पलिका दिनांक अप्रैल कार्यालय थात मसूरी वाहना का सार्वजनिक की प्रकार रहेगी की ही हुए छूट होगी। नुमन्य होगी। निर्माण वाहनो आवागमन छूट सकेगी। स्केंगे। आवागमन छूट होगी। होगी। रहेंगे। सामग्री सम्बन्धित वाहना तथा वाहना Uttarakhand Regulations, प्रशासन 1897 एवं अन्य 349 मजिस्ट्रेट, देहरादून। दिनांक 02,मई, 2021 उत्तराखण्ड देहरादून सादर सूचनार्थ। मुख्य उत्तराखण्ड| अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु। अधिकारी, 13-अन्य सभी सम्बन्धितो देहरादून सूचनाथ आवश्यक सामान्य समाचार वश्यक कार्यवाही हेतु| नि:शुल्क प्रकाशनार्थ। देहरादून।"