उत्तराखंड में रहने वालों के लिए विशेष सूचना : बिना मास्क के पकडे जाने पर होगा 5 हजार का जुर्माना और 6 महीने की जेल

MY BHARAT TIMES, DEHRADUN. आज शनिवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल के इस मंजूरी के बाद अब यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है और बिना मास्क पहने और सामाजिक दूरी न रखने का प्रयास भी करेगा तो उसे कठोर सजा झेलने को तैयार रहना होगा, क्योकि यदि ऐसा कोई भी मिलता है तो उसे 5 हजार रूपए का जुर्माना या फिर 6 महीने की सजा दी जाएगी। उत्तराखंड केंद्र के एक्ट में संशोधन करने वाला ये तीसरा राज्य है। आपको बता दें कि इससे पहले केरल और उड़ीसा इसे लागू कर चुके हैं। धारा 2 व 3 संशोधित होकर अब से राज्य में कोविड-19 के तहत राज्य में फेस मास्क को जरूरी करते हुए क्वारंटीन नियमों को कड़ा कर दिया गया है। इस एक्ट में कम्पाउंडिंग सुविधा भी नहीं है, सीधा जेल होगी। इस कड़े कदम को उठाने के लिए एक तरह से हम सब भी जिम्मेदार हैं, जो लोग बिना मास्क के खुले में हर जगह घूम रहे हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम और लोगों को लापरवाही से बचाने के लिए राज्य में ये कड़ा नियम बनाया गया है, जो आज से ही लागू माना जाएगा। इसलिए इस महामारी को ध्यान में रखते हुए खुद तो मास्क का प्रयोग करें ही साथ ही अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दें, अन्यथा यदि कभी बिना मास्क और सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा तो भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित रखें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *