MY BHARAT TIMES, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर आज वित्त मंत्रालय ने उनको याद करते हुए कई ट्वीट किये हैं। इस मौके पर मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें याद करते हुए कई ट्वीट्स किये। निर्मला सीतारमण ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए कहा कि देश में GST को सफलतापूर्वक लागू करने का श्रेय अरुण जेटली को जाता है। भारत में जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था, नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। आज हम अरुण जेटली को याद कर रहे हैं, जीएसटी के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। GST को देश के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाता है। वित्त मंत्रालय के ट्वीट्स में बताया गया कि कैसे GST से कारोबारियों और आम लोगों की जिंदगी पर टैक्स का बोझ कम हुआ है। GST के आने के बाद कंप्लायंस आसान और टैक्सपेयर बेस बढ़कर 1.24 करोड़ पहुँच गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि GST से पहले वैल्यू एडेड टैक्स (VAT), एक्साइज, सेल्स टैक्स और दूसरे तरह के विभिन्न प्रकार के टैक्स मिलाकर कुल टैक्स रेट 31 परसेंट तक होता था, लेकिन GST आने के बाद अब GST कंज्यूमर और टैक्सपेयर दोनों के लिए फायदेमंद है।
40 लाख तक सालाना टर्नओवर में GST से छूट, 1.5 करोड़ टर्नओवर वाले भी कंपोजीशन स्कीम का उठा पायेंगे लाभ —–
वित्त मंत्रालय ने बताया कि 40 लाख रुपये सालाना टर्नओवर वाले कारोबार को GST से छूट दी गई है, ये लिमिट पहले 20 लाख रुपये थी। इसके अलावा अब 1.5 करोड़ टर्नओवर वाले भी कंपोजीशन स्कीम का फायदा उठा सकेंगे, और सिर्फ 1 परसेंट टैक्स देकर अपना कारोबार कर सकेंगे. जबकि पहले ये स्कीम 75 लाख रुपये सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को मिलती थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस समय 28 परसेंट टैक्स के दायरे में सिर्फ लग्जरी और नुकसान पहुँचाने वाली चीजें ही शामिल हैं। 28 परसेंट के दायरे में पहले 230 चीजें थीं, जिसमें से 200 चीजों को निचले टैक्स स्लैब में डाल दिया गया है। हाउसिंग सेक्टर को 5 परसेंट स्लैब में डाला गया है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग को 1 परसेंट में रखा गया है। GST की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑटोमैटिक कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया की जिन रोजमर्रा की चीजों में पहले लगभग 30 परसेंट तक टैक्स लगता था उनमें अब घटकर 18 परसेंट हो गायक है और सिनेमा में पहले 35 परसेंट से 110 परसेंट तक टैक्स लगता था जो GST के बाद घटकर 12 से 18 परसेंट तक हो गया है।