कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी आनंद स्वरुप ने बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू, अब जिले में 07 मई के प्रातः 05 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू
MY BHARAT TIMES, 03 मई 2021, पिथौरागढ़ (सू०वि०), कोविड-19 के संक्रमण की हो रही निरंतर वृद्धि के कारण जन हित में संक्रमण के फैलाव, एवं श्रृंखला को रोके जाने हेतु जनपद पिथौरागढ़ में ऐसी समस्त गतिविधियों को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए जिससे कि जन हानि को रोका जा सके, के मद्देनजर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आनन्द स्वरूप द्वारा उत्तराखण्ड ऐपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन्स 2020 “ एवं “ ऐपिडेमिक डिजीज ऐक्ट 1897 “ सपठित दण्ड प्रक्रिया की धारा-144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोमवार 3 मई, 2021 के अपराह्न 02ः00 बजे से दिनांक 07 मई, 2021 के प्रातः 05ः00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि यह आदेश जनपद पिथौरागढ़ के पाँचों स्थानीय नगरीय निकाय क्षेत्रों के साथ ही अर्द्ध नगरीय क्षेत्र- मुनस्यारी, थल, मुवानी, नाचनी, गणाई-गंगोली, कनालीछीना, जौलजीबी, बुलवाकोट, वड्डा, अस्कोट, एवं बुंगाछीना आदि में प्रभावी रहेगा।
इन क्षेत्रों मे कोरोना कर्फ्यू अवधि में फल सब्जी की दुकानों के अतिरिक्त डेेरी, बेकरी, मांस-मछली ( वैध लाईसेंस धारी ), राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें एवं पशु चारे से संबंधित दुकानें पूर्वाह्न 12ः00 बजे तक ही खुली रहेंगी। पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति एवं दवा की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। देशी-विदेश मदिरा की दुकानें ( वैध लाईसेंस धारी )भी दोपहर 12ः00 बजे तक ही खुली रहेंगी। आवश्यक सेवा से जुड़े एवं सरकारी वाहनों को कार्य स्थल तक जाने एवं आने की अनुमति रहेगी। हवाई जहाज एवं बस से यात्रा कर जनपद में आने वाले यात्री कोविड-19 की 72 घण्टे की जाँच रिपोर्ट के साथ ही यात्रा कर जिले में आ सकते हैं। सभी बैंकेट हाल, सामुदायिक हाल एवं विवाह समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 25 सदस्य तक रहेगी व कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अनुसार वाहनों में स्थल तक आ-जा सकते हैं, परंतु कार्यक्रम स्थल से अन्य स्थानों पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे, इनसे जुड़े हुए सभी कार्मिक एवं मजदूर कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें दोपहर12ः00 बजे तक ही खुली रहेंगी तथा वाहन कोविड कर्फ्यू का अनुपालन करते हुए दोपहर 12ः00 बजे से पूर्व सामग्री प्राप्त कर कार्य स्थल तक आ-जा सकते हैं, परंतु निरंतर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। औद्योगिक इकाईयों के कार्य चलते रहेंगे, इनसे जुड़े हुए सभी कार्मिक एवं मजदूर कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। औद्योगिक इकाईयों से संबंधित वाहन कोविड कर्फ्यू का अनुपालन करते हुए दोपहर 12ः00 बजे से पूर्व औद्योगिक सामग्री का परिवहन कार्य स्थल तक कर सकते हैं, परंतु निरंतर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मालवाहक वाहन के आवागमन को प्रतिबंध से मुक्त रख गया है, परंतु उक्त वाहन शहर के अंदर निरंतर आवागमन नहीं करेंगे। शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। समस्त पोस्ट आफिस, इंश्योरेंस तथा बैंक खुले रहेंगे, इनसे संबंधित समस्त कार्मिक कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे एवं अपने साथ अपना परिचय-पत्र भी रखेंगे तथा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।
चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्ति, वाहन एवं कोविड-19 की जांच एवं टीकाकरण हेतु जाने वाले व्यक्ति इस शर्त के साथ प्रतिबंध मुक्त रहेंगे कि उनके पास आवश्यक अभिलेख उपलब्ध हैं। “ टेली-कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केवल सर्विस “ से जुडे़ हुए कार्मिक अपने परिचय-पत्र के साथ आवागमन कर सकते हैं। शासकीय कार्यालय खोले जाने केे निर्देश कर्फ्यू से प्रभावित नहीं होंगे। कार्मिकों का आवागमन प्रतिबंध मुक्त रहेगा, कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन आवश्यक होगा, उल्लंघन की स्थिति में उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, “ उत्तराखण्ड ऐपिडेमिक डिजीज ऐक्ट 1897 “ सपठित दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
