हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र से हटाया गया कर्फ्यू, कुछ बंदिशों के साथ मिलेगी लोगों को राहत

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगने का कारण इस प्रकार है : ———-

  • 4 अप्रैल – नैनीताल जिले में एक साथ पांच कोरोना पॉजिटिव के मरीज रिपोर्ट हुए
  • 6 अप्रैल – बनभूलपुरा के दो इलाके लाइन नंबर 17 व मलिक का बगीचा सील।
  • 7 अप्रैल – बनभूलपुरा क्षेत्र के 28 रास्ते भी हुए बंद
  • 9 अप्रैल- बनभूलपुरा हॉटस्पॉट घोषित। इलाके को पूरी तरह किया गया सील।
  • 12 अप्रैल- बनभूलपुरा लाइन नंबर आठ में लोग सड़क पर उतरे, हंगामा
  • 13 अप्रैल – इलाके में कर्फ्यू लगा।

MY BHARAT TIMES, हल्द्वानी,3 मई, 2020।  कोरोना संक्रमण महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू का आह्वाहन किया था, जिसे पूरे देशवासियों ने पूर्ण रूप से सफल बनाया। उसके बाद 24 तारीख को देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में 13 अप्रैल को बनभूलपुरा के लाइन नम्बर आठ में एक अफवाह को लेकर हुए बवाल के बाद पूरे बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया गया था। 21 दिन तक हालात में कुछ नियंत्रण देख जिला प्रशासन ने तीन मई से पूरे क्षेत्र से कर्फ्यू हटा दिया है। एहतियात के लिए लाइन नम्बर 5, 8, 16 और 17 को कंटेनमेंट जोन और अन्य को बफर जोन में रखा गया है। रविवार को कनटेनमेंट जोन में पुलिस बल मौजूद होने से कम लोग सड़कों पर निकले लेकिन बफर जोन में खूब आवाजाही रही। यहाँ लोगों ने गलियों में घूमने के साथ ही सड़क किनारे दुकानें भी खोली। कर्फ्यू हटने से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि कई बंदिशें लागू रहेंगी। यहां के लोग शहर के दूसरे इलाकों में बिना आवश्यकीय कार्यों के नहीं जा सकेंगे। उन्हें अपने इलाके में ही रहना होगा।जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम, कानून और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया था। अब बनभूलपुरा क्षेत्र की परिस्थितियों का मूल्यांकन करके पाया गया कि वहां कर्फ्यू की आवश्यकता नही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार की स्थिति फिर उत्पन्न होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के तहत बनभूलपुरा को कनटेनमेंट और बफर जोन में विभाजित किया गया है। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 144 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
कनटैंटमेन्ट जोन—–
बनभूलपुरा के लाइन नंबर-5, 8, 16 और 17 के अंतर्गत लाल मस्जिद, अजूमन मदरसा, उस्मान मस्जिद, मरियम मदरसा, ताज मस्जिद, मालिक का बगीचा और बिलाली मस्जिद का इलाका ।
बफर जोन —–
नवीन मंडी तिराहे से मंगल पड़ाव चौकी तक (लालकुआं-काठगोदाम रोड से दाएं) मंगलपड़ाव चौकी से लाइन नंबर-1, ताज चैराहा होते हुए रेलवे स्टेशन से दाईं तरफ, किदवई नगर, रेलवे लाइन से शनि बाजार होते हुए नवीन मंडी तिराहे से आयताकार क्षेत्र।

क्षेत्र में यह नियम रहेंगे लागू —–

  • बनभूलपुरा क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह सात से 1 बजे केे बीच खुलेंगी।
  • यहां के लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित बफर जोन में ही खरीददारी कर सकेंगे।
  •  बनभूलपुरा के निवासी किसी भी दशा में बनभूलपुरा क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे
  •  केवल आवश्यकीय कार्यों जैसे इलाज आदि के लिए सम्बंधित अधिकारी से पास लेकर शहर के अन्य अस्पतालों में जा सकेंगे।
  • बनभूलपुरा में कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी भी दशा में प्रवेश नहीं कर पाएगा।
  •  बनभूलपुरा क्षेत्र के सभी पांचों सेक्टरों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की भांति जारी रहेगी।
  • क्षेत्र में एहतियात के तौर पर पुलिस बल की ड्यूटी लगी रहेगी।
  •  किसी भी परिस्थिति में लॉकडाउन को तोड़कर सड़कों पर नहीं आने के निर्देश।

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