राज्य सरकार ने कोरोना के मद्देनजर जारी किए दिशा निर्देश, अब केवल 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी

MY BHARAT TIMES, रविवार, 29 नवम्बर 2020, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने रविवार को कोरोना से बचाव के लिए वह नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सबसे बड़ी बात, सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम जिस कमरे या हॉल में होंगे, उसकी क्षमता के 50 फीसद या अधिकतम 100 लोग ही किसी बंद या खुले स्थान, मैदान आदि की क्षमता के आधार पर शामिल हो सकेंगे। इसी तरह सिनेमा हॉल व थियेटर में भी क्षमता के 50 फीसद लोगों को ही अनुमति होगी। वहीं स्विमिंग पूलों में केवल खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए अनुमति होगी। एक्जीबिशन हॉल केवल बी-टु-बी यानी ‘बिजनेस टु बिजनेस’ कार्य के लिए ही प्रयोग किये जा सकेंगे। वहीं नए दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिला प्रशासन भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनी ओर से अलग से पाबंदियां लागू कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि जिला प्रशासन को सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा।
नई गाइडलाइंस के अनुसार शादी समारोह में अब केवल 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी जिला प्रशासन को कोविड-19 की रोकथाम करने के लिए सभी आवश्यक अधिकार दिए गए हैं। जिसके तहत सभी जिलों में फेस मास्क, सोशल डिस्टनसिंग, हाथों की साफ सफाई इत्यादि का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करना होगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों और काम के स्थानों में मास्क के पहनना अति आवश्यक होगा। मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष रूप से सामाजिक दूरदर्शिता का पालन और प्रवर्तन बाज़ारों में, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में भी कोविड-19 के नियमों का पालन करना अति अनिवार्य होगा।एक छत के नीचे हॉल की क्षमता का अधिकतम 50% तक सामाजिक / धार्मिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन बंद स्थानों में 100 व्यक्ति के शामिल होने की ही अनुमति होगी। यानी शादी समारोह में घराती-बाराती दोनों को मिलाकर हॉल की क्षमता के अनुसार व अधिकतम केवल 100 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी नई एसओपी (SOP) के अनुसार ही राज्य सरकार ने नई एसओपी (SOP) जारी की है। कंटेमेंट ज़ोन में सख़्ती बरती जायेगी। कंटेमेंट ज़ोन में केवल अति आवश्यक वस्तुओं, चिकित्सा एवं आपातकालीन स्थिति में ही छूट प्रदान की जायेगी। नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट, सर्विलांस, सतर्कता को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।